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राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की एक इकाई में 100 छात्र/छात्राएं (स्वयंसेवी) होते हैं तथा प्रत्येक इकाई का एक कार्यक्रम अधिकारी (महाविद्यालय का शिक्षक/शिक्षिका) होता है, जो कि अपनी इकाई की गतिविधियों का संचालन करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में छात्र/छात्रा को लगातार दो वर्ष पंजीकृत रहना आवश्यक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है-
1. नियमित कार्यक्रम (प्रत्येक वर्ष 120 घंटे, दोनों वर्षों में कुल 240 घण्टे)
2. सात दिवसीय रात-दिन का विशेष शिविर कार्यक्रम
उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 319/xxiv(9)रा0से0यो0/76(06) दिनांक 19 मार्च, 2008 के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई है-
1. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में निरन्तर 2 वर्ष की सहभागिता तथा दिन-रात के एक शिविर में भाग लेने पर स्वयंसेवी को A प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम निरन्तर 2 वर्ष की सहभागिता तथा दिन-रात के दो विशेष शिविर कार्यक्रमों में भाग लेने पर स्वयंसेवी को A+ प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम वर्ष के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित B प्रमाण-पत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी। B प्रमाण-पत्र परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने अर्थात् उत्तीर्ण होने तथा नियमित कार्यक्रम में 2 वर्ष पश्चात् 240 घण्टे की सहभागिता पूर्ण होने पर ही स्वयंसेवी को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। B प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्वयंसेवी को निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर C प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा-
i. राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम में लगातार 2 वर्षों में 240 घण्टे की सहभागिता।
ii. राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत उपस्थिति।
iii. राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित रात व दिन के कम से कम एक विशेष शिविर में सक्रिय सहभागिता।
iv. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी का कार्य व्यवहार उत्तम हो तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।
उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 312/xxiv(1) 2008-11/2005 दिनांक 5 जून, 2008 के अनुपालन में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण-पत्र धारकों को स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिमानता (वेटेज) अंक प्रदान किये जायेंगे।
सम्प्रति राठ महाविद्यालय पैठाणी में राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल 1.0 (एक) इकाई आवंटित है, जिसके अंतर्गत 100 स्वयंसेवियों का नामांकन किया जाता है।