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राठ महाविद्यालय पैठाणी : छात्रावास निर्देशिका

प्रवेश एवं सुविधाएँ:
1.छात्रावास में प्रवेश देने का सम्पूर्ण अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।
2.महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं को ही प्रवेश देय होगा।
3.छात्रावास का आवंटन पूरे शैक्षणिक सत्र की फीस का भुगतान होने के बाद ही किया जाएगा।
4.छात्रावास में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
5.छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की सहमति अनिवार्य होगी।
6.गम्भीर बीमारी से पीड़ित छात्र-छात्राओं का प्रवेश वर्जित होगा।
7.एक कक्ष दो छात्रों/छात्राओं को आवंटित किया जायेगा।
8.व्यक्तिगत रूप में कक्ष उपलब्ध नहीं होगा।
9.प्रत्येक छात्रा को एक तख्त, एक कुर्सी, एक मेज और पंखा उपलब्ध कराया जायेगा।
10.सीमित रूप में गीजर एवं वाटर प्यूरिफायर की व्यवस्था उपलब्ध होगी।
11.दैनिक उपस्थिति पंजिका एवं गमनागमन पंजिका पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
शुल्क एवं शास्तिः
1.बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क है।
2.तीलू रौतेली बालिका छात्रावास हेतु ₹ 5000.00 प्रति शैक्षिक सत्र, प्रति छात्रा शुल्क निर्धारित है।
3.छात्रावास आवंटित होने के उपरान्त, जमा छात्रावास शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
4.छात्रावास की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर पर आर्थिक क्षतिपूर्ति देय होगी।
निष्कासनः
किसी भी छात्र-छात्रा का निष्कासन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है-
1.अनुशासनहीनता सम्बन्धी शिकायत पर।
2.छात्रावास शुल्क जमा न करने पर।
3.नियमों की अवहेलना करने पर।
4.विश्वविद्यालय से प्रवेश निरस्त होने पर।
5.निष्कासन की स्थिति में, निष्कासन के दिन ही छात्रावास खाली करना होगा।
निषेधः
1.छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतः निषिद्ध है।
2.किसी अप्रवेशित छात्र-छात्रा को रात्रि में अपने साथ ठहराना पूर्णतः वर्जित है।
3.बालिका छात्रावास में पुरुषों का प्रयोग पूर्णतया निषेध होगा।
4.विशेष परिस्थिति जैसे- मरम्मत कार्य हेतु छात्रावास अधीक्षिका अथवा उनके द्वारा नामित महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रवेश देय होगा।
5.सहपाठी छात्रों तथा पुरुष अविभावकों का प्रवेश भी निषिद्ध होगा।
6.किसी विशेष परिस्थिति में छात्रावास अधीक्षिका की अनुमति अनिवार्य होगी।
7.मादक पदार्थों का सेवन अश्लील सामग्री का संकलन तथा घातक हथियारों का संचय पूर्णतया निषेध होगा।
8.व्यक्तिगत रूप में रूम हीटर, विद्युत चूल्हा तथा उच्च क्षमता के विद्युत उपकरणों का प्रयोग निषेध होगा।